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सिपाही के बेटे से कुकर्म में दस वर्ष की सजा

Thu, 11 Aug 2022 12:58 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 12:58 AM IST
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Ten years imprisonment for misdeed with Constable's son
महानगर के देहली गेट क्षेत्र के एक सिपाही के आठ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने दस वर्ष कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 27 वर्ष पुराने मुकदमे में यह फैसला एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एसपीओ महेंद्र कुमार व एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार मुकदमा 31 मई 1995 को दर्ज कराया गया। घटना पांच दिन पुरानी बताते हुए गैर जनपद में तैनात देहली गेट के सिपाही ने बताया कि इलाके का राजू उर्फ राजेश उनके बेटे को नहाने के बहाने नलकूप पर ले गया। वहां उसके साथ कुकर्म किया। मुकदमे में लंबे समय तक ट्रायल चला। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अब आकर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में आधी जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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