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सुबह छह से दस बजे तक कर सकते हैं प्रचार, पांच लोगों से अधिक की अनुमति नहीं

Fri, 09 Apr 2021 12:52 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Apr 2021 12:52 AM IST
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Panchayat Election
कोरोना के बढ़ते प्रसार का असर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी आ गया है। संभावित प्रत्याशियों को डीएम की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह पांच लोगों के साथ ही प्रचार-प्रसार को जा सकते हैं। सभा, चौपाल भी इतने ही लोगों की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा सामूहिक भोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के परिणाम आने तक यह लागू रहेगी। अब संभावित प्रत्याशी सुबह छह बजे से दस बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने भी वाहनों, स्थलों पर अपने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगवा रखें हैं, उनके संबंध में संबंधी एसडीएम से अनुमति अवश्य ले लें। इन बैनर. पोस्टरों को बनवाने में खर्च की गई धनराशि को चुनाव प्रचार की राशि में जोड़ा जाए। अनुमति न लेने की दशा में उनको उतार दिया जाएगा। आचार संहिता के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन देवी प्रसार पाल ने बताया कि सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को पोस्टर, बैनरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 1.50 लाख, प्रधान पद व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के प्रत्याशी 75-75 हजार रुपये और सदस्य ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी 10000 रुपये चुनाव पर खर्च कर सकते हैं।
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