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अलीगढ़ः अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर डीएम ने जिले में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है। अब रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। यही नहीं वाटर पार्क, जिम व स्वीमिंग पूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं तो रेस्टोरेंट, होटल व सिनेमा हॉलों को 50 फीसदी क्षमता से संचालित करने को कहा गया है। आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों को वर्क फ्राम होम व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव गृह गोपन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के एक हजार से अधिक सक्रिय केस हैं वहां रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जाए। बृहस्पतिवार को जिले में सक्रिय केसों की संख्या 1153 होने के बाद शुक्रवार को जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे एक्शन में आ गईं। उन्होंने गाइड लाइन जारी करते हुए रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक कर दिया। अब तक यह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक था।
डीएम ने बताया कि अब जिले में सभी धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। सभी स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल एवं सिनेमाघर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इन सभी में कोरोना हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। 15 से 18 साल तक के छात्रों को टीकाकरण के लिए दो दिन का अवकाश दिया जाएगा। आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथि भाग ले सकेंगे। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे। सभी को अनिवार्य रूप से मास्क, दो गज दूरी, सैनिटाइजर एवं कोविड गाइड लाइनों के अनुसार अन्य सावधानियां बरतनी होंगी।
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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव गृह गोपन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के एक हजार से अधिक सक्रिय केस हैं वहां रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जाए। बृहस्पतिवार को जिले में सक्रिय केसों की संख्या 1153 होने के बाद शुक्रवार को जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे एक्शन में आ गईं। उन्होंने गाइड लाइन जारी करते हुए रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक कर दिया। अब तक यह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक था।
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डीएम ने बताया कि अब जिले में सभी धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। सभी स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल एवं सिनेमाघर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इन सभी में कोरोना हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। 15 से 18 साल तक के छात्रों को टीकाकरण के लिए दो दिन का अवकाश दिया जाएगा। आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथि भाग ले सकेंगे। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे। सभी को अनिवार्य रूप से मास्क, दो गज दूरी, सैनिटाइजर एवं कोविड गाइड लाइनों के अनुसार अन्य सावधानियां बरतनी होंगी।
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