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दहेज के लिए हत्या करने पर पति को दस साल की कैद

Fri, 22 Jul 2022 01:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jul 2022 01:00 AM IST
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Husband gets ten years imprisonment for killing for dowry
क्वार्सी क्षेत्र के गांव हाजीपुर फतेह खां में दहेज के लिए गले में फंदा लगाकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में दोषी पति को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला एडीजे-2 महेशानंद झा की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा के अनुसार घटना 22 फरवरी 2018 की है। इसका मुकदमा 23 फरवरी को कासगंज सोरों के चेलारी निवासी भगवंत सिंह ने दर्ज कराया। मुकदमे के आरोप के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी मंजू की शादी 29 नवंबर 2017 को हाजीपुर फतेह खां निवासी विजेंद्र सिंह के साथ की थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया। इसके बाद भी दहेज में पांच लाख रुपये व बाइक आदि की मांग को लेकर ससुराल वालों ने उनकी बेटी का उत्पीड़न शुरू कर दिया।
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घटना वाले दिन गले में फंदा लगाकर मंजू को लटकाकर हत्या कर दी गई। उन्होंने मृतका के पति समेत उसके ससुर, जेठ, देवर, एक जेठानी को नामजद किया। पुलिस विवेचना में सिर्फ पति के खिलाफ चार्जशीट दी गई। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर विजेंद्र को दहेज हत्या का दोषी करार देकर दस वर्ष कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माने में से 50 फीसद राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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