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निर्धारित से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने वाले दुकानदार पर मुकदमा दर्ज

Thu, 17 Jan 2019 01:53 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jan 2019 01:53 AM IST
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निर्धारित से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने वाले दुकानदार पर मुकदमा दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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अतरौली के जिरौली धूम सिंह में अपना बीज भंडार के संचालक संजय सिंह निवासी अतरौली को निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचना भारी पड़ गया। जिला कृषि अधिकारी वीके सिंह की ओर से संचालक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने खाद-बीज विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हालत में कालाबाजारी को सहन नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारी समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करेंगे। खामियां पाए जाने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


जनपद में यूरिया की नहीं है कमी
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह के अनुसार जनपद में यूरिया की कमी नहीं है। किसान किसी भी भ्रमजाल में न फंसे। उन्होंने बताया कि जिन उर्वरक विक्रेताओं के पास पुराना स्टॉक का यूरिया उर्वरक है। वह 45 किलोग्राम की बोरी का 299 रुपये और 50 किलोग्राम की बोरी 330 रुपये की दर से बेच सकेंगे। इसके साथ ही जिन विक्रेताओं के पास नया स्टॉक है वह 45 किलोग्राम की बोरी 266 रुपये और 50 किलोग्राम की बोरी 295 रुपये की दर से बेचनी होंगी। उन्होंने कहा है कि बोरी पर छपे हुए मूल्य पर ही यूरिया खरीदें। यदि कोई विक्रेता बोरे पर अंकित मूल्य अधिक दर किसान से वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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