फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   कार लुट के बाद हत्या में क्लेम देगी बीमा कंपनी

कार लुट के बाद हत्या में क्लेम देगी बीमा कंपनी

Tue, 06 Feb 2018 02:28 AM IST
Updated Tue, 06 Feb 2018 02:28 AM IST
विज्ञापन
कार लुट के बाद हत्या में क्लेम देगी बीमा कंपनी
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विज्ञापन


गाड़ी चालक की हत्या कर कार लूट के मामले में जब बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया तो अब गाड़ी स्वामी के प्रार्थना पत्र पर स्थायी लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को बीमा क्लेम के भुगतान का आदेश दिया है।

आईटीआई रोड निवासी संजय शर्मा ने अपनी पत्नी सुदेश शर्मा के नाम एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी की एक ज़ायलो कार जनवरी 2012 में खरीदी थी। इसका बीमा चोला मंडल एमएस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कराया था।
विज्ञापन


गाड़ी को चलाने के लिए पुरुषोत्तम शर्मा को ड्राइवर के तौर पर रखा था। 20 फरवरी 2013 को ड्राइवर निवास स्थान आईटीआई रोड अलीगढ़ से गाड़ी लेकर निकला, लेकिन रास्ते में अज्ञात लुटेरों ने ड्राइवर को कार सहित अगवा कर लिया। जानकारी करने पर उसका पता नहीं चला।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला अपहरणकर्ता ने ड्राइवर पुरुषोत्तम शर्मा की हत्या कर शव जनपद औरैया में फेंक दिया था। शव बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, लेकिन गाड़ी का पता नहीं चला। क्लेम की तमाम फ ॉरमेलिटी भी संजय शर्मा ने कर दी। परंतु बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।


इसी बीच आठ अप्रैल को संजय शर्मा की पत्नी का निधन हो गया। तदुपरांत संजय शर्मा ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

स्थायी लोक अदालत की तीन सदस्यीय टीम पूर्व जिला जज व अध्यक्ष रियासत हुसैन, वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी, डॉ. मीना बंसल ने संजय शर्मा के हक में फैसला सुनाते हुए चोला मंडल, एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 4,74,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया। साथ ही एक महीने में भुगतान न करने की स्थिति में 9 फीसदी की ब्याज भी नियत की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed