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Aligarh: महाराष्ट्र के औरंगाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो करोड़ की ठगी के आरोप से कारोबारी दंपती बरी
Sat, 06 Dec 2025 02:26 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 06 Dec 2025 02:26 PM IST
सार
कारोबारी दंपती के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। स्क्रैप सप्लाई के मामले में निर्धारित समय पर माल न पहुंचने पर दो करोड़ की ठगी का आरोप था। संभाजीनगर पुलिस अलीगढ़ आई थी और कारोबारी को अपने साथ ले गई थी।
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कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
महाराष्ट्र के औरंगाबाद संभाजीनगर के एमआईडीसी सिडको थाने में लगे दो करोड़ की ठगी के आरोप से अलीगढ़ के कारोबारी दंपती को बरी कर दिया गया है। यह निर्णय औरंगाबाद की एसीजेएम अदालत ने सुनाया है। इस मामले में मार्च में संभाजीनगर पुलिस एक आरोपी को यहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई थी।
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सिविल लाइंस इलाके के मो.रियाजुद्दीन व उनकी पत्नी मुनव्वर जहां के खिलाफ 13 जनवरी 2025 को एमआईडीसी सिडको थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। स्क्रैप सप्लाई के मामले में निर्धारित समय पर माल न पहुंचने पर दो करोड़ की ठगी का आरोप था। पांच मार्च को संभाजीनगर पुलिस यहां आई थी।
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मो.रियाजुद्दीन को अपने साथ लेकर गई थी। इसी मामले में पुलिस चार्जशीट के आधार पर अदालत में ट्रायल हुआ, जिसमें साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को बरी कर दिया गया है।
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