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अलीगढ़ शराब कांडः करोड़ों की अचल संपत्ति के मालिक हैं अनिल, ऋषि और मुनीश

Thu, 03 Jun 2021 12:36 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jun 2021 12:36 AM IST
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Aligarh Poisonous Case
शराब कांड के मुख्य आरोपियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने इनकी अचल संपत्ति यानी जमीन के रिकार्ड खंगाल लिए हैं। अनिल, ऋषि और मुनीश पर करोड़ों रुपये की जमीन है। प्रशासन ने इन जमीनों के रिकार्ड खंगालने के साथ ही रिकॉर्ड, कुर्की/जब्ती की कार्रवाई होगी।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर प्रशासन की ओर से निकाले गए रिकार्ड में मुनीश शर्मा निवासी जवां, जिसके खिलाफ शराब कांड में जवां व गभाना में मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके पास पिपलौना में 0.072 हेक्टेयर, जवां में 0.138 हेक्टेयर, रायपुर में 1.2007 हेक्टेयर और सीयपुर में 1.3548 हेक्टेयर खेती की जमीन है। धारा गढ़ी निवासी अनिल चौधरी के नाम पर चार थानों में शराब कांड में मुकदमा दर्ज हुए हैं। प्रशासन द्वारा इसकी जमीन का रिकार्ड खंगाला गया तो इसके पास जवां व गभाना सहित लोधा, खैर में जमीन मिली है।
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इसकी संपत्तियों में संग्रामपुर में 3.84 हेक्टेयर खेती की जमीन, 167.226 वर्ग मीटर का एक प्लाट, नगला जगदेव में 800 वर्ग मीटर का प्लाट व 0.2688 हेक्टेयर कृषि भूमि, ढांड में 0.959 हेक्टेयर में कृषि भूमि, अलहदादपुर नींवरी में 0.190 हेक्टेयर में कृषि भूमि व 1409 वर्ग मीटर में प्लाट है। इसके अलावा गोंडा में 0.3254 हेक्टेयर में एचबीड कालेज, 0.289 हेक्टेयर में हरिओम कालेज ऑफ एजुकेशन ट्रस्ट के साथ ही पींजरी नागरी में 2.574 हेक्टेयर में कोल्ड स्टोर और धारा की गढ़ी में हरप्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन है। वहीं, जवां निवासी ऋषि शर्मा के नाम पर गभाना और जवां में दो अलग-अलग मुकदमे लिखे गए हैं। इसके पास जवां में 0.166 हेक्टेयर जमीन, 490 वर्ग मीटर का एक प्लाट, सीयपुर में 0.385 हेक्टेयर, तेजपुर में 0.3858 हेक्टेयर व फरीदपुर में 0.3076 हेक्टेयर सहित पिलौना में 0.154 हेक्टेयर खेती की जमीन दर्ज है।
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शराब कांड के आरोपी दिगपाल के घर नोटिस चस्पा
अलीगढ़। प्रशासन ने बुधवार को लोधा निवासी जहरीली शराब कांड के आरोपी दिगपाल सिंह पुत्र रोशन सिंह के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके घर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम की ओर से भेजे गए इस नोटिस में आरोपी को अवगत कराया गया है कि उसके शराब ठेकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। आबकारी विभाग में एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल कर दे। वरना, लाइसेंस फीस को जब्त कर लिया जाएगा।
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