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शराब कांड में गवाह को धमकी, मुकदमा दर्ज
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जहरीली शराब कांड से जुड़े क्वार्सी चंदनिया के गवाह को धमकी मिल रही है। बृहस्पतिवार को जब वह तारीख पर एडीजे-9 की अदालत में गवाही देने पहुंचा तो यह बात अदालत के संज्ञान में लाई गई। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया, जिसके आधार पर क्वार्सी पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जहरीली शराब कांड के दौरान चंदनिया में भी शराब पीने से मौत हुई थी। इस मामले से जुड़े मुकदमे में आरोपी कालीचरन के खिलाफ पत्रावली एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को गवाही की तारीख नियत थी, जिसमें वादी मुकदमा गवाह धर्मवीर गवाही देने पहुंचा। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, इस दौरान उसने बताया कि उसे कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं। गवाही न देने का दबाव बना रहे हैं। इस पर पहले उसकी गवाही दर्ज की गई। इसके बाद मामले में थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस पर इंस्पेक्टर क्वार्सी ने धर्मवीर से बातचीत की। इस दौरान वह धमकाने वालों का नाम पता नहीं बता पाया।
सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय के अनुसार इस मामले में धर्मवीर की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में नाम प्रकाश में लाए जाएंगे। इसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले गभाना के भी एक गवाह को धमकी मिली थी। उसमें भी पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था।
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कई मामलों में जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़। जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से गोंडा के पुलिस से जुड़े सरकारी कार्य में बाधा के मुकदमे में सोनू व योगेंद्र की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसी तरह दहेज से जुड़े मुकदमे में सिकंदराराऊ के मुदित सक्सेना व सराय हकीम के सुभाष की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने दी है।
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जहरीली शराब कांड के दौरान चंदनिया में भी शराब पीने से मौत हुई थी। इस मामले से जुड़े मुकदमे में आरोपी कालीचरन के खिलाफ पत्रावली एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को गवाही की तारीख नियत थी, जिसमें वादी मुकदमा गवाह धर्मवीर गवाही देने पहुंचा। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, इस दौरान उसने बताया कि उसे कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं। गवाही न देने का दबाव बना रहे हैं। इस पर पहले उसकी गवाही दर्ज की गई। इसके बाद मामले में थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस पर इंस्पेक्टर क्वार्सी ने धर्मवीर से बातचीत की। इस दौरान वह धमकाने वालों का नाम पता नहीं बता पाया।
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सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय के अनुसार इस मामले में धर्मवीर की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में नाम प्रकाश में लाए जाएंगे। इसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले गभाना के भी एक गवाह को धमकी मिली थी। उसमें भी पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था।
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कई मामलों में जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़। जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से गोंडा के पुलिस से जुड़े सरकारी कार्य में बाधा के मुकदमे में सोनू व योगेंद्र की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसी तरह दहेज से जुड़े मुकदमे में सिकंदराराऊ के मुदित सक्सेना व सराय हकीम के सुभाष की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने दी है।