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अलीगढ़ः पार्किंग और वेंडिंग जोन निर्धारित कर भूला नगर निगम, डीएम ने लगाई फटकार

Wed, 11 Aug 2021 01:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 01:21 AM IST
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Aligarh news
कलक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करती जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी। - फोटो : CITY OFFICE
नगर निगम लापरवाही की मिसाल बन गया है। शहर में निर्धारित किए गए वेंडिंग और पार्किंग जोन को कागजों में बनाकर भूल गया है, जबकि जनता जाम और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही है। मंगलवार को हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने इस लापरवाही के लिए नगर निगम को आड़े हाथों ले लिया। नगर निगम को निर्देश दिए कि वह शहर में निर्धारित किए गए वेंडिंग और पार्किंग जोन स्थलों पर काम करें।
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कलक्ट्रेट सभागार में डीएम सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जाम और अतिक्रमण की समस्या को लेकर डीएम ने जिम्मेदारों से जवाब-तलब किया। इस पर जवाब देने के बजाए जिम्मेदार डीएम से निगाहें बचाने लगे। इस पर डीएम ने निर्धारित पार्किंग और वेंडिंग जोन की सूची तलब की, जिसमें नगर निगम ने बताया कि शहर में 10 पार्किंग स्थल और 30 वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं। डीएम ने इनकी प्रगति जानी तो मामला सिर्फ कागजों में निकला। इस पर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिए कि इनको बसाने के लिए जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में समिति में शामिल जिला स्तरीय अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर फटकार लगाई। सख्त निर्देश दिए कि आगे से बैठक में वही शामिल हों, जिनको नामित किया गया है।
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कनिष्ठों को बैठक में भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्र में जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम, जल निगम, लोक निर्माण विभाग को निवारण करने निर्देश दिए। सभी स्ट्रीट लाइटों को चालू करने, नई स्ट्रीट लाइट को सौर ऊर्जा से चलाने के निर्देश दिए। सभी मार्गों पर स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाये जाने संबंधी बजट स्वीकृत होने पर गति सीमा के बोर्ड शीघ्र लगाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का आर्थिक सहायता दिलाने के संबंध में लंबित जाचों के निपटारे के निर्देश दिए। चौराहों से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो इसके लिए ऑटो, ई-रिक्शा, ढकेलों को दूर रखने के निर्देश दिए। पुराने व जर्जर ई-रिक्शा को सड़क से हटाने की कार्रवाई और नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस को दिए। शिक्षा विभाग को स्कूल वाहनों के चालकों/परिचालकों के लंबित ड्राइविंग लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।
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वेंडिंग जोन को लेकर क्या कहता है कानून
शहरी फेरी नीति के तहत 19 (1) छ में साफ है कि फुटपाथ सिर्फ चलने आदि के लिए नहीं हैं, बल्कि गरीबों के लिए कुछ स्थानों पर वेंडिंग जोन भी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें रोजी-रोटी मिल सके। मगर शर्त ये है कि इसमें नागरिकों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा पथ विक्रेता कानून की बात करें तो इसमें काफी सहूलियत दी गई हैं। जिनमें, छाया के लिए टिन शेड, बिजली, पानी, शौचालय, ग्राहकों के लिए पार्किंग स्थल, दुकानदारों का सामान खराब न हो इसलिए छोटा सा कोल्ड स्टोर, महिलाओं और बच्चों के लिए एक बड़ा कमरा, जिसमें शौचालय हो, वेंडिंग जोन में काम करने वाले दुकानदारों का दो लाख का मुफ्त बीमा, पेंशन, आवास की कोई योजना आए तो सबसे पहले इन्हें देने, पाक्षिक व मासिक पत्र निकालना, जिसमें दुकानदारों की प्रगति रिपोर्ट हो, वेंडर के लिए परिचय पत्र जारी करना आदि सुविधाएं शामिल हैं।
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