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अलीगढ़ः समझदार चालकों को दिया फूल, नियम तोड़ने वालों को मिला चालान का 'शूल'
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यातायात नियम पालन करने के लिए लोगों को गुलाब का फूल देते एसपी ट्रैफिक
- फोटो : CITY OFFICE
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सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रति चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाते पकड़े गए, उनका चालान किया गया। जो सीट बेल्ट या हेलमेट लगाकर निकले उन्हें फूल दिया गया।
आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के प्रयोग की जांच के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान में हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग कर वाहन चला रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुष्प भेंट किए। साथ ही हेलमेट व सीट बेल्ट प्रयोग न करने वालों के चालान काटे। एसपी यातायात सतीश चंद्र ने बताया कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 42000 लोगों की मृत्यु केवल हेलमेट न प्रयोग करने के कारण और लगभग 17,000 लोगों की मौत सीट बेल्ट न लगाने के कारण होती है।
हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग चालक के साथ दूसरी सवारी के लिए भी अनिवार्य है और प्रयोग न करने की दशा में 1000 अर्थदंड का चालान किया जाता है। एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया की मैप नेवीगेशन संबंधित कार्य को छोड़कर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है । उल्लंघन की दशा में चालान के साथ-साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में चालक को वाहन चलाने से वंचित कर दिया जाता है। इंडियन अलायंस ऑफ एनजीओस ऑन रोड सेफ्टी के एडवाइजर अरुण श्रीवास्तव ने दोपहिया चालकों को हिदायत दी कि हेलमेट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वर्ष 2015 में निर्धारित गुणवत्ता मानक संख्या 4151 के अनुरूप ही निर्मित होना चाहिए। मानक विहीन हेलमेट दुर्घटना होने पर सिर की रक्षा नहीं कर पाता है। हेलमेट लगाने के बाद चिन स्ट्रैप से एडजस्ट कर टाइट बांध लेना चाहिए। अभियान के दौरान यातायात निरीक्षक केपी गौड़ व ज्ञानेंद्र सिंह, एसआई राममेहर व राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।
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आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के प्रयोग की जांच के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान में हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग कर वाहन चला रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुष्प भेंट किए। साथ ही हेलमेट व सीट बेल्ट प्रयोग न करने वालों के चालान काटे। एसपी यातायात सतीश चंद्र ने बताया कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 42000 लोगों की मृत्यु केवल हेलमेट न प्रयोग करने के कारण और लगभग 17,000 लोगों की मौत सीट बेल्ट न लगाने के कारण होती है।
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हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग चालक के साथ दूसरी सवारी के लिए भी अनिवार्य है और प्रयोग न करने की दशा में 1000 अर्थदंड का चालान किया जाता है। एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया की मैप नेवीगेशन संबंधित कार्य को छोड़कर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है । उल्लंघन की दशा में चालान के साथ-साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में चालक को वाहन चलाने से वंचित कर दिया जाता है। इंडियन अलायंस ऑफ एनजीओस ऑन रोड सेफ्टी के एडवाइजर अरुण श्रीवास्तव ने दोपहिया चालकों को हिदायत दी कि हेलमेट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वर्ष 2015 में निर्धारित गुणवत्ता मानक संख्या 4151 के अनुरूप ही निर्मित होना चाहिए। मानक विहीन हेलमेट दुर्घटना होने पर सिर की रक्षा नहीं कर पाता है। हेलमेट लगाने के बाद चिन स्ट्रैप से एडजस्ट कर टाइट बांध लेना चाहिए। अभियान के दौरान यातायात निरीक्षक केपी गौड़ व ज्ञानेंद्र सिंह, एसआई राममेहर व राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।
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