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अभिषेक गुप्ता हत्याकांड: पूजा शकुन-अशोक पांडेय सहित दोनों शूटरों के खिलाफ जल्द तय होंगे आरोप, शुरू होगा ट्रायल

Mon, 08 Dec 2025 12:55 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 08 Dec 2025 12:55 PM IST
सार

अभिषेक गुप्ता की हत्या उस समय की गई, जब वे अपने पिता व चचेरे भाई संग खेरेश्वर से गांव जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे। हत्याकांड का आरोप उस समय महामंडलेश्वर व अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय व उनके पति महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय पर लगा। 

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Accusation and trial in Abhishek murder case Aligarh
अभिषेक गुप्ता के साथ पूजा शकुन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

अलीगढ़ के बहुचर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूजा शकुन-अशोक पांडेय दंपती सहित दोनों शूटरों के खिलाफ जल्द ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए दोनों शूटरों की जमानत खारिज होने के बाद चार्जशीट पर अभियोजन टीम ने अध्ययन शुरू कर दिया है। जल्द आरोप तय होने की प्रक्रिया होते ही गवाही शुरू करा दी जाएगी।

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मूल रूप से हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कस्बा कचौरा के अभिषेक गुप्ता की हत्या उस समय की गई, जब वे अपने पिता व चचेरे भाई संग खेरेश्वर से गांव जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे। हत्याकांड का आरोप उस समय महामंडलेश्वर व अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय व उनके पति महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय पर लगा। 
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रिपोर्ट में कहा गया कि इन दोनों ने व्यापारिक साझेदारी न करने की रंजिश में शूटरों को सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने क्रमवार अशोक पांडेय, शूटर फजल, आसिफ व पूजा शकुन को जेल भेजा था। इस मामले में अब शूटरों की जमानत खारिज हो गई है। चार्जशीट भी कोर्ट में पहुंच गई है। इसी क्रम में अब मामले में अदालत में आरोप तय होने की प्रक्रिया होने जा रही है। जिसके साथ ही अभियोजन टीम ने चार्जशीट पर अध्ययन शुरू कर दिया है। ताकि आरोप तय होते ही गवाही शुरू कराई जा सके।
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कब क्या-क्या हुआ

  • 26 सितंबर की देर शाम हुआ हत्याकांड
  • 28 सितंबर को अशोक पांडेय जेल भेजा
  • 1 अक्तूबर को पहला शूटर जेल भेजा गया
  • 3 अक्तूबर को दूसरा शूटर जेल भेजा गया
  • 11 अक्तूबर को पूजा शकुन भी पकड़ी गई
  • 38वें दिन वारदात में चार्जशीट दायर की
  • 33 पेज की चार्जशीट में कुल 28 गवाह
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