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Aligarh: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 20 हजार पीड़िता को देने के आदेश
Fri, 06 Sep 2024 02:23 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 06 Sep 2024 02:23 PM IST
सार
14 अक्तूबर 2021 को बालिका खेतों में गोबर डालने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। मिली बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे गांव के बाहर छोड़कर गया था। उसने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसने चिल्लाया तो मुंह बंद कर दिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
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दीवानी कचहरी में सजा होने के बाद जेल जाता आरोपी
- फोटो : संवाद
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विस्तार
अलीगढ़ में दादों क्षेत्र की आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने सुनाया है। साथ में अर्थदंड की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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वादी महिला के अनुसार उनकी बेटी 14 अक्तूबर 2021 की सुबह नौ बजे खेतों में गोबर डालने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। इसी तलाश के दौरान रास्ते में किसी ने बताया कि उसे कालीचरन ले जा रहा था। बाद में रास्ते में मिली बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे गांव के बाहर छोड़कर गया था।
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साथ में यह भी बताया कि कालीचरन उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसने चिल्लाया तो मुंह बंद कर दिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के बयानों व तहरीर के आधार पर पुलिस ने कालीचरन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में चार्जशीट दायर की। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सजा सुनाई है।
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