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दहेज उत्पीड़न में दो वर्ष की कैद
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
दहेज की मांग करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के एक मामले में अदालत ने आरोपियों को दो वर्ष कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एपीओ हरिओम सिंह ने बताया कि फतेहपुर बझेड़ा के रहने वाले रियासत खां ने अपनी बेटी संजीदा की शादी लोधा के राइट निवासी कफील पुत्र मुकर्रम के साथ चार साल पहले की थी। शादी के बाद से ही संजीदा से दहेज की मांग की जाने लगी और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
किसी तरह संजीदा ने ससुराल में संबंध निभाने की कोशिश की लेकिन जब उत्पीड़न बढ़ गया तो एक दिन अपने पिता और भाई कोे पूरी सूचना दे दी। इसके बाद मायके पक्ष ने संजीदा के पति कफील, ससुर मुकर्रम, सास भूरी बेगम, देवर सद्दाम और ननद मांजा के खिलाफ दहेज की मांग और उत्पीड़न करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
सुनवाई के बाद अदालत ने कफील, भूरी बेगम और मुकर्रम को दोषी माना। इन सभी को दो वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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दहेज की मांग करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के एक मामले में अदालत ने आरोपियों को दो वर्ष कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एपीओ हरिओम सिंह ने बताया कि फतेहपुर बझेड़ा के रहने वाले रियासत खां ने अपनी बेटी संजीदा की शादी लोधा के राइट निवासी कफील पुत्र मुकर्रम के साथ चार साल पहले की थी। शादी के बाद से ही संजीदा से दहेज की मांग की जाने लगी और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
किसी तरह संजीदा ने ससुराल में संबंध निभाने की कोशिश की लेकिन जब उत्पीड़न बढ़ गया तो एक दिन अपने पिता और भाई कोे पूरी सूचना दे दी। इसके बाद मायके पक्ष ने संजीदा के पति कफील, ससुर मुकर्रम, सास भूरी बेगम, देवर सद्दाम और ननद मांजा के खिलाफ दहेज की मांग और उत्पीड़न करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
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सुनवाई के बाद अदालत ने कफील, भूरी बेगम और मुकर्रम को दोषी माना। इन सभी को दो वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।