{"_id":"66bf8a53bc85124d0a041f9c","slug":"three-years-imprisonment-to-two-accused-of-molestation-mainpuri-news-c-174-1-sagr1039-122458-2024-08-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन साल की सजा
Fri, 16 Aug 2024 10:50 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 16 Aug 2024 10:50 PM IST
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी पाने के बाद उन पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने वर्ष 2015 में रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव पड़ौरा के रहने वाले उत्तम सिंह तथा संदीप ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ करने तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोनों को तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता किशोरी ने अदालत में दोनों आरोपी की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि वह जब अकेली थी। तब दोनों ने उसको पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने जब विरोध किया तो धमकी दी। घटना के बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में रही है।
विज्ञापन
थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने वर्ष 2015 में रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव पड़ौरा के रहने वाले उत्तम सिंह तथा संदीप ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ करने तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोनों को तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता किशोरी ने अदालत में दोनों आरोपी की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि वह जब अकेली थी। तब दोनों ने उसको पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने जब विरोध किया तो धमकी दी। घटना के बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में रही है।