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Agra News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को 5-5 साल कारावास

Thu, 28 May 2026 12:34 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 12:34 AM IST
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Three people sentenced to five years' imprisonment for attempt to commit culpable homicide not amounting to murder.
आगरा। मारपीट कर घातक चोट पहुंचाने के आरोप में अदालत ने थाना फतेहपुर सीकरी के गांव सामरा निवासी पति-पत्नी सहित चार आरोपियों को दोषी पाया। एडीजे (19) लोकेश कुमार ने तीन दोषियों को 5-5 साल कारावास की सजा के साथ ही 31 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। एक दोषी को 6 माह की सजा सुनाई।
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थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गांव सामरा निवासी जलदेवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 19 जून, 2022 को प्लॉट में गोबर डालने पर आरोपी साहब सिंह, उसकी पत्नी अर्चना देवी, भाई दशरथ और हरिओम से विवाद हो गया। आरोपियों ने मिलकर वादिया, उसके पति व अन्य परिजन पर हमला करके उन्हें घातक चोटें पहुंचाईं। इलाज के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। विवेचक ने 29 सितंबर, 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने साहब सिंह, पत्नी अर्चना देवी, भाई दशरथ को दोषी पाते हुए 5-5 साल कारावास और हरिओम को 6 माह की सजा सुनाई।
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