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आगरा में तीन होटल सील: बिना नक्शे के अवैध रूप से हुआ था निर्माण, अग्नि सुरक्षा के मानक भी नहीं मिले
Mon, 03 Oct 2022 09:57 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 03 Oct 2022 09:57 PM IST
सार
ताजगंज और बोदला में बिना मानचित्र स्वीकृति होटलों को निर्माण किया गया। इनमें अग्नि सुरक्षा के मानक भी नहीं थे। एडीए ने सोमवार को इन अवैध होटलों को सील कर दिया।
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सीलिंग की कार्रवाई करते एडीए की टीम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत ताजगंज और बोदला में बने तीन होटल सोमवार को सील कर दिए गए। अग्निशमन सुरक्षा के मानक नहीं होने व अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई की गई। एडीए ने तीनों होटलों को पहले नोटिस दिए थे। नोटिस का जवाब नहीं देने पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील लगा दी गई है।
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बोदला-बिचपुरी रोड पर बासन फैक्टरी के सामने अशोक तोमर और राजीव गुप्ता ने जय माता दी सेवा सदन में होटल जेएमएस इन बनाया था। होटल का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 16 जून 2022 को एडीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के बावजूद न तो नक्शा पास कराया, न कोई प्रत्यावेदन दिया।
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सहायक अभियंता केके सरावगी के नेतृत्व में एडीए के प्रर्वतन दल ने सोमवार को अवैध निर्माण कराने पर होटल जेएमएस इन को सील कर दिया। दूसरी तरफ ताजगंज क्षेत्र में अग्निसुरक्षा मानकों को ताक पर रख बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी संचालित होटल रीगा होम स्टे और होटल दा हॉस्टलर पुराना नाम रिदम रेजीडेंसी के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
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अवैध रूप से संचालित हो रहे थे होटल
एडीए की कॉलोनी ताजनगरी फेस-वन में दोनों होटल अवैध रूप संचालित हो रहे थे। दोनों होटलों का मानचित्र भी स्वीकृत नहीं था। अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ के नेतृत्व में एडीए टीम सोमवार को ताजगंज पहुंची। रीगा होम स्टे होटल घर में पहली व दूसरी मंजिल पर संचालित था।जबकि दूसरा होटल दा हॉस्टलर जिसका पुराना नाम रिदम रेजीडेंसी है अमर लोक कॉलोनी, पाक टोला में अवैध रूप से संचालित हो रहा था। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि अग्निसुरक्षा मानक व बिना मानचित्र अवैध रूप से बने तीन होटल सील किए हैं।