फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Suditi's team became the winner in the debate competition.

Agra News: बेेटे को दी संपत्ति वापस ले सकते हैं वृद्ध, निशुल्क मिलेगी विधिक सहायता

Mon, 17 Nov 2025 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 17 Nov 2025 11:51 PM IST
विज्ञापन
Suditi's team became the winner in the debate competition.
मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिशन शक्ति के तहत जेल रोड स्थित वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह अपर जिला जज ने वृद्धजनों, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम की जानकारी दी। बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत वृद्ध बच्चे को दी गई संपत्ति को न्यायालय के माध्यम से कभी भी वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है। अधिनियम की धारा 20 वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय सेवा, अस्पताल में प्रथम पंक्तियों की व्यवस्था देती है। वृद्धजन इन प्रावधानों का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने वृद्धजनों की अलग-अलग समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। वृद्धाश्रम की सहायिका रोजी, नर्स रीतिका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी वीरेंद्र विक्रम सिंह, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed