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UP: जमीन पर पटक कर मासूम बच्ची की हत्या...फिर तालाब किनारे दफन की लाश, कोर्ट से मिली साैतेले पिता को उम्रकैद

Fri, 03 Oct 2025 08:06 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Fri, 03 Oct 2025 08:06 PM IST
सार

बच्ची की हत्या के मामले में कोर्ट ने साैतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने बच्ची को बेरहमी से माैत के घाट उतारा था। फिर शव को तालाब किनारे दफना दिया था। पुलिस ने वारदात के एक महीने बाद ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

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Stepfather gets life imprisonment for killing daughter
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिस्तर से उठाकर 8 महीने की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डाला गया। इस मामले में अदालत ने थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव मुड़ियापुरा निवासी मनोज को दोषी माना। यह बच्ची का सौतेला पिता है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अछनेरा थाने में दर्ज केस के अनुसार मुड़ियापुरा निवासी माया देवी ने तहरीर दी थी। बताया कि घटना से 7 महीने पहले आरोपी मनोज के साथ उनकी शादी हुई थी। वह पूर्व पति से पैदा डेढ़ महीने की पुत्री को भी साथ लेकर आई थी। मनोज चाहता था कि पुत्री साथ नहीं रहे। इस बात पर आए दिन झगड़ा होता था।
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वह 25 अक्तूबर 2019 की सुबह खेत गई। लौटी तो देखा तो पुत्री जोर-जोर से रो रही थी। मनोज पुत्री के सिर में जोर-जोर से हाथ मार रहा था। विरोध पर बिस्तर से उठाकर जमीन पर कई बार पटक दिया। पुत्री के बेहोश होने पर वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

शव घर लाने पर पति मनोज, सास त्रिवेनी, ससुर टीकम सिंह, भोलू और गिल्ला ने छीन लिया। साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से गांव के तालाब के किनारे दफन कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सभी को 26 अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने एक महीने बाद ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

 
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