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श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस: तोड़ी जा रही प्राचीन कुएं की मुडेर, प्रतीक चिह्न हटाने का आरोप, HC में होगी सुनवाई

Mon, 08 May 2023 10:32 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 08 May 2023 10:32 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष ने अदालत में यह कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया कि ईदगाह के पास मौजूद कुएं की मुंडेर को तोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं विपक्षियों द्वारा ईदगाह की दीवारों से प्रतीक चिह्न हटाए जा रहे हैं। 
 

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Shrikrishna Janmasthan Case broken allegation of removal symbols from Idgah hearing will be held on 10th may i
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मथुरा में ईदगाह के नजदीक स्थित प्राचीन कुएं की मुडेर तोड़े जाने के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट में 10 मई को सुनवाई होगी। पक्षकार आशुतोष पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में यह कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया कि ईदगाह के पास मौजूद कुएं की मुंडेर को तोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं विपक्षियों द्वारा ईदगाह की दीवारों से प्रतीक चिह्न हटाए जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए आठ मई की तारीख लगा दी गई थी। प्रार्थना पत्र पर त्वरित सुनवाई न होते देख पक्षकार दो मई को हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।
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पोषणीयता के बिंदु पर 11 मई को होगी सुनवाई

आशुतोष पांडेय द्वारा दायर वाद में पोषणीयता के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बार एसोसिएशन द्वारा नो वर्क के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है। यह जानकारी पक्षकार आशुतोष पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन में आदेश सात नियम 11 पर सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी।

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स्थानातंरण प्रार्थना पत्र पर 22 मई को सुनवाई

ईदगाह पक्ष द्वारा हिंदू सेना के वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानांतरण किए जाने वाले प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि न्यायालय में नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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