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नहीं बच सकते सीबीएसई स्कूल, सुरक्षा को लेकर ये नियम न माने तो जाएगी मान्यता

Thu, 14 Sep 2017 03:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Thu, 14 Sep 2017 03:01 PM IST
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security audit in cbse schools is necessary now
cbse
रायन इंटरनेशनल स्कूल की घटना के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्ध स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूलों का स्थानीय पुलिस से सिक्योरिटी ऑडिट कराना होगा। आडिट रिपोर्ट सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर दो माह के अंदर अपलोड करना होगा।
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सीबीएसई के उप सचिव संबद्धता जयप्रकाश चतुर्वेदी ने निर्देश जारी किया है कि सभी स्कूलों में आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। इसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों के साथ स्कूल के सभी स्टाफ की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। समिति में शामिल सदस्यों के नाम और नंबर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।  स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करना होगा।
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स्कूल में एक और समिति का गठन किया जाना है। इसमें अभिभावक और शिक्षको के साथ विद्यार्थियों को भी रखना होगा। यह स्कूल की सुरक्षा से संबंधित सुझाव रखेंगे। विद्यार्थी बेहतर बता सकते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी का सामना स्कूल में या फिर उसके स्टाफ के जरिये करना पड़ रहा है। बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए स्कूलों का सत्यापन कराया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि निर्देशों पर अमल न करने वाले स्कूलों की मान्यता तक समाप्त की जा सकती है।
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एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा के अध्यक्ष संजय तोमर ने बताया कि सीबीएसई की ओर से विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में जो भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उन पर अमल जरूरी है। 

ये भी निर्देश दिए गए हैं

- स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वह विद्यार्थी की सुरक्षा का ख्याल न केवल विद्यालय बल्कि ट्रांसपोर्ट में भी रखे। विद्यार्थी को घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी होगी। 

- विद्यार्थियों के संबंध में जो नियम हैं, उसकी जानकारी स्कूल हर तरह के स्टाफ को दी जाए। विद्यार्थी के साथ कोई घटना होने पर संबंधित के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, यह भी बताया जाए।

- मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। सारे सपोर्टिंग स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाए।

- सर्पोटिंग स्टाफ अथॉराइज्ड एजेंसी से ही लिए जाएं।

- बाहर के लोग स्कूल में आते जाते हैं तो उसका मॉनीटर किया जाए।

- विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका शोषण रोकने के संबंध में स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए।
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