Unlock 2.0: आगरा में 24 अगस्त तक बढ़ी धारा 144, उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं
- एक जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ेगी।
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आगरा में लागू धारा 144 को 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 22 मार्च को इसे लागू किया था। आने वाले दिनों में सावन, बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व हैं। साथ ही शहर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप भी नहीं थम रहा है।
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि महानगर में जुलाई-अगस्त में होने वाली धार्मिक गतिविधियों व कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक के निर्देशों का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत मुकदमा होगा।
विदेश से आने वालों को सूचित करना होगा
एडीएम सिटी ने बताया कि इस दौरान विदेश से शहर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना कंट्रोल रूम पर सूचित करना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़, बिना फेस मास्क बाहर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा।
एक जुलाई से अनलॉक 2.0
एक जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ेगी। बाजार, सार्वजनिक स्थलों और दफ्तरों में बिना मास्क कोई नहीं जाने दिया जाएगा। दो गज की दूरी का पालन कराने पर सख्ती बढ़ेगी। सड़क पर थूकने पर मुकदमा होगा।
अब ग्रुप में रैंडम सैंपलिंग होगी। प्राइवेट गार्ड, सफाई कर्मी, शराब विक्रेता, सरकारी दफ्तर, केमिस्ट, सैलून पर समूह में सैंपलिंग कर संक्रमण के प्रसार का पता लगाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग, घर में जाकर मॉपिंग, दवा वितरण और थर्ड पार्टी सत्यापन जारी रहेगा।
ताजनगरी में सोमवार तक 1219 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1017 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक 85 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। शहर में 119 संक्रमितों का उपचार चल रहा है।
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