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Agra News: घी और पेड़े के नमूने जांच के लिए भेजे
Fri, 19 Sep 2025 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 19 Sep 2025 11:15 PM IST
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फोटो13कासगंज में एक दुकान से खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। स
कासगंज। शारदीय नवरात्र पर्व और दशहरा के मौके पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्कता बढ़ा दी है। विभागीय की टीमों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजना शुरू किया। शुक्रवार को मोमोज और पेड़े सहित सात खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। सहायक आयुक्त (खाद्य) आनंद देव के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। सोरों गेट स्थित विकास वार्ष्णेय की दुकान से पेड़ा, राज काेल्ड के समीप स्थित फूडीज रेस्टाेरेंट से मोमोज, नितिन कुमार वार्ष्णेय की दुकान से साबूदाना, बबलू किराना स्टार से साबुत हल्दी, मोहल्ला नवाब, कासगंज स्थित भीक चंद्र अरविंद कुमार की दुकान से काजू, मेन मार्केट सहावर स्थित शाने अनवर की दुकान से घी और सुमित कुमार की दुकान से साबूदाना का नमूना लिया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार, ओमबीर सिंह एवं प्रतिमा त्रिपाठी मौजूद रहीं। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर होगी कार्रवाई :
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शुक्रवार को बिड़ला कल्याण भवन में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परक बिक्री के लिए जागरूक किया। साथ ही मिलावट करने पर होने वाली कार्रवाई के बारे में भी व्यापारियों को अवगत कराया।सहायक आयुक्त खाद्य आनंद देव ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने या फिर खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री करना अपराध है। दोषी को सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। व्यापारी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री करें।
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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर होगी कार्रवाई :
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शुक्रवार को बिड़ला कल्याण भवन में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परक बिक्री के लिए जागरूक किया। साथ ही मिलावट करने पर होने वाली कार्रवाई के बारे में भी व्यापारियों को अवगत कराया।सहायक आयुक्त खाद्य आनंद देव ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने या फिर खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री करना अपराध है। दोषी को सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। व्यापारी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री करें।
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