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धर्मांतरण केस: दो पीड़िताओं से हुई जिरह, 14 आरोपियों के खिलाफ दाखिल है आरोपपत्र; 7 सितंबर को अगली सुनवाई
Fri, 04 Sep 2026 08:39 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:39 AM IST
सार
आगरा के सदर क्षेत्र की दो सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में अदालत में दो पीड़िताओं से आरोपियों के अधिवक्ता ने जिरह की। पुलिस ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
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आगरा धर्मांतरण केस।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा के सदर की दो सगी बहनों के धर्म परिवर्तन के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपियों के अधिवक्ता ने उत्तराखंड और हरियाणा की दो पीड़िताओं से जिरह की। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। इस मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
सदर क्षेत्र की दो सगी बहनें 24 मार्च को घर से लापता हो गई थीं। 18 जुलाई को पुलिस ने दोनों को कोलकाता के तपसिया इलाके से तलाश किया था। मामले में पुलिस ने 10 आरोपी पकड़े थे, जिनसे पूछताछ के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दिल्ली का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह भी था। वह अवैध धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए काम कर रहा था।
अदालत में इस मामले में 22 जून, 2026 को दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान, उसके बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला, गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, शाहगंज के सराय ख्वाजा का रहमान कुरैशी, मुजफ्फर नगर का अबू तालिब, जयपुर का मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, हसन अली उर्फ शेखर राय, ओसामा खान, अब्दुल रहमान, मनोज कनौजिया, जुनैद कुरैशी, रित बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
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सदर क्षेत्र की दो सगी बहनें 24 मार्च को घर से लापता हो गई थीं। 18 जुलाई को पुलिस ने दोनों को कोलकाता के तपसिया इलाके से तलाश किया था। मामले में पुलिस ने 10 आरोपी पकड़े थे, जिनसे पूछताछ के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दिल्ली का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह भी था। वह अवैध धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए काम कर रहा था।
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अदालत में इस मामले में 22 जून, 2026 को दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान, उसके बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला, गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, शाहगंज के सराय ख्वाजा का रहमान कुरैशी, मुजफ्फर नगर का अबू तालिब, जयपुर का मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, हसन अली उर्फ शेखर राय, ओसामा खान, अब्दुल रहमान, मनोज कनौजिया, जुनैद कुरैशी, रित बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
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