फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Kangana Ranaut Gets Relief: Court Dismisses Case Over ‘Gutter Generation’ Remark, Lawyer To File Revision

कंगना रणौत को बड़ी राहत: 'गटर जेनरेशन' वाले बयान पर दायर वाद खारिज, वादी बोले- अब रिवीजन दाखिल करेंगे

Fri, 04 Sep 2026 07:53 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 07:53 AM IST
सार

एमपी-एमएलए कोर्ट ने छात्रों को ‘गटर जेनरेशन’ कहने के आरोप में भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्णित घटना से वादी न तो पीड़ित है और न व्यथित; वादी अधिवक्ता अब रिवीजन दाखिल करेंगे।
 

विज्ञापन
Kangana Ranaut Gets Relief: Court Dismisses Case Over ‘Gutter Generation’ Remark, Lawyer To File Revision
सांसद कंगना रणौत। - फोटो : संवाद

विस्तार

 भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत पर दायर वाद को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को खारिज करने के आदेश दिए। लिखा कि जो घटना वर्णित की गई है, उससे न तो वादी पीड़ित है और न व्यथित है।
विज्ञापन


भाजपा सांसद पर छात्रों को गटर जेनरेशन कहने और अभिभावकों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। राजीव गांधी बार के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि नीट और अन्य परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होने से करोड़ों छात्र आहत हुए हैं।
विज्ञापन


कई छात्रों ने तनाव में आकर आत्महत्या भी कर ली। इन घटनाओं के विरोध में हजारों छात्रों ने दिल्ली जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। सांसद कंगना रणौत ने 27 जुलाई, 2026 को सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed