फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Poor prisoners will get the benefit of panel loire

गरीब बंदियों को मिलेगा पैनल लॉयर का लाभ

Tue, 30 Mar 2021 10:56 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Mar 2021 10:56 PM IST
विज्ञापन
Poor prisoners will get the benefit of panel loire
मैनपुरी। अदालतों में गरीब बंदियों की पैरवी अब पैनल लॉयर करेंगे। जेल के 93 गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलेगा। उनके आवेदनों पर औपचारिकताएं पूरी होने और मंजूरी मिलने के बाद पैनल लॉयर संबंधित अदालतों में उनकी निशुल्क पैरवी करेंगे।
विज्ञापन

जेल में बंद 93 बंदियों ने गरीबी के आधार पर वकील नहीं कर पाने से मुकदमे में पैरवी नहीं कर पाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया। आवेदन में कहा गया कि गरीबी के चलते वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं। वकील नहीं कर पाने से उनके मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही है।
विज्ञापन

मुकदमों में पैरवी नहीं होने के कारण उन्हें न्याय मिलना संभव नहीं है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों में पैरवी के लिए सुविधा दिलाने की मंाग की थी। अब प्राधिकरण उनके आवेदनों पर उन्हें पैनल लॉयर की सुविधा देगी। पैनल लॉयर ही उनके मुकदमों की अदालत में पैरवी करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
20 पैनल लॉयर करेंगे काम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 पैनल लॉयर काम कर रहे हैं। इन्हें गरीब बंदियों की पैरवी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। गरीब बंदियों की पैरवी के लिए पैनल लॉयर को गरीब बंदी कोई फीस नहीं देंगे। उनके मुकदमे के दौरान पैनल लॉयर ही अदालत में बंदियों की पैरवी करेंगे।

--------
गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलने से उन्हें समय से न्याय मिल सकेगा। बंदियों को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी। पैनल लॉयर द्वारा पैरवी करने से गरीब बंदियों की समस्या भी दूर होगी।
संजय चौहान, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed