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गरीब बंदियों को मिलेगा पैनल लॉयर का लाभ
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मैनपुरी। अदालतों में गरीब बंदियों की पैरवी अब पैनल लॉयर करेंगे। जेल के 93 गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलेगा। उनके आवेदनों पर औपचारिकताएं पूरी होने और मंजूरी मिलने के बाद पैनल लॉयर संबंधित अदालतों में उनकी निशुल्क पैरवी करेंगे।
जेल में बंद 93 बंदियों ने गरीबी के आधार पर वकील नहीं कर पाने से मुकदमे में पैरवी नहीं कर पाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया। आवेदन में कहा गया कि गरीबी के चलते वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं। वकील नहीं कर पाने से उनके मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही है।
मुकदमों में पैरवी नहीं होने के कारण उन्हें न्याय मिलना संभव नहीं है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों में पैरवी के लिए सुविधा दिलाने की मंाग की थी। अब प्राधिकरण उनके आवेदनों पर उन्हें पैनल लॉयर की सुविधा देगी। पैनल लॉयर ही उनके मुकदमों की अदालत में पैरवी करेंगे।
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20 पैनल लॉयर करेंगे काम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 पैनल लॉयर काम कर रहे हैं। इन्हें गरीब बंदियों की पैरवी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। गरीब बंदियों की पैरवी के लिए पैनल लॉयर को गरीब बंदी कोई फीस नहीं देंगे। उनके मुकदमे के दौरान पैनल लॉयर ही अदालत में बंदियों की पैरवी करेंगे।
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गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलने से उन्हें समय से न्याय मिल सकेगा। बंदियों को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी। पैनल लॉयर द्वारा पैरवी करने से गरीब बंदियों की समस्या भी दूर होगी।
संजय चौहान, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन
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जेल में बंद 93 बंदियों ने गरीबी के आधार पर वकील नहीं कर पाने से मुकदमे में पैरवी नहीं कर पाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया। आवेदन में कहा गया कि गरीबी के चलते वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं। वकील नहीं कर पाने से उनके मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही है।
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मुकदमों में पैरवी नहीं होने के कारण उन्हें न्याय मिलना संभव नहीं है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों में पैरवी के लिए सुविधा दिलाने की मंाग की थी। अब प्राधिकरण उनके आवेदनों पर उन्हें पैनल लॉयर की सुविधा देगी। पैनल लॉयर ही उनके मुकदमों की अदालत में पैरवी करेंगे।
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20 पैनल लॉयर करेंगे काम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 पैनल लॉयर काम कर रहे हैं। इन्हें गरीब बंदियों की पैरवी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। गरीब बंदियों की पैरवी के लिए पैनल लॉयर को गरीब बंदी कोई फीस नहीं देंगे। उनके मुकदमे के दौरान पैनल लॉयर ही अदालत में बंदियों की पैरवी करेंगे।
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गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलने से उन्हें समय से न्याय मिल सकेगा। बंदियों को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी। पैनल लॉयर द्वारा पैरवी करने से गरीब बंदियों की समस्या भी दूर होगी।
संजय चौहान, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन