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UP: जिस पेट्रोल पंप व्यवसायी ने गरीब समझ कर दी नौकरी, उसका ही कर दिया कत्ल...कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Sat, 29 Mar 2025 09:46 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 29 Mar 2025 09:46 AM IST
सार
पेट्रोल पंप व्यवसायी की हत्या में दंपती समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामला 20 जनवरी 2016 का है। पेट्रोल पंप व्यवसायी का कार सहित अपहरण कर लिया गया। खंदौली मई रोड पर लूट के बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था।
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होटल राष्ट्रदीप के मालिक एवं सेना के रिटायर्ड कैप्टन अनेक सिंह सिकरवार
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
विस्तार
आगरा में जिसने नौकरी देकर परिवार पालने का सहारा दिया, महिला ने षड्यंत्र कर उसी पेट्रोल पंप व्यवसायी की हत्या करा दी। अदालत में प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही अहम साबित हुई। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्शी ने अपहरण, लूट, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में थाना शाहगंज क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी रजनी उर्फ मीनू, उसके पति दिलीप और जगनेर के गांव खोटपुरा निवासी राम अवतार उर्फ रोहित को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना एत्मादपुर में कमलानगर निवासी ब्रजेश सिंह सिकरवार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनका नगला परमसुख थाना एत्मादपुर में पेट्रोल पंप है। 19 जनवरी 2016 की शाम 6 बजे उनके पिता अनेक सिंह सिकरवार पंप से दिन भर की बिक्री के 9.10 लाख रुपये लेकर कार से घर के लिए निकले थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचे। फोन भी स्विच ऑफ हो गया।
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थाना एत्मादपुर में कमलानगर निवासी ब्रजेश सिंह सिकरवार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनका नगला परमसुख थाना एत्मादपुर में पेट्रोल पंप है। 19 जनवरी 2016 की शाम 6 बजे उनके पिता अनेक सिंह सिकरवार पंप से दिन भर की बिक्री के 9.10 लाख रुपये लेकर कार से घर के लिए निकले थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचे। फोन भी स्विच ऑफ हो गया।
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उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बताया कि अज्ञात आरोपियों ने कार के साथ उनका अपहरण कर खंदौली मई रोड पर नकदी और मोबाइल लूटने के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर वारदात के दो दिन बाद आरोपी दिलीप, उसकी पत्नी रजनी उर्फ मीनू और राम अवतार उर्फ रोहित को हिरासत में लिया। कब्जे से लूट के 8.51 लाख रुपये 2 मोबाइल बरामद कर जेल भेजा गया। 8 मार्च को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।
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भोला की गवाही रही अहम
आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत वारदात को अंजाम दिया था। इससे आरोप साबित करना चुनौती थी। प्रत्यक्षदर्शी भोला अपनी गवाही पर अटल रहा। पंप से अंतिम बार व्यवसायी को पेट्रोल पंप पर काम करने वाली रजनी उर्फ मीनू के साथ कार में जाते देखा था। वह पहले पंप पर ही काम करती थी। उस दिन भी फिर से नौकरी मांगने आई थी। लिफ्ट लेने के बहाने कार में सवार हुई थी।
आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत वारदात को अंजाम दिया था। इससे आरोप साबित करना चुनौती थी। प्रत्यक्षदर्शी भोला अपनी गवाही पर अटल रहा। पंप से अंतिम बार व्यवसायी को पेट्रोल पंप पर काम करने वाली रजनी उर्फ मीनू के साथ कार में जाते देखा था। वह पहले पंप पर ही काम करती थी। उस दिन भी फिर से नौकरी मांगने आई थी। लिफ्ट लेने के बहाने कार में सवार हुई थी।