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Agra News: अवैध 27 धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण वाद पर आदेश सुरक्षित
Sat, 18 Jul 2026 02:27 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 18 Jul 2026 02:27 AM IST
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आगरा। टेढ़ी बगिया सहित सड़कों पर बने अवैध 27 धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की मांग के वाद की शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मृदुल दुबे की अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। संभावना है कि शनिवार को आदेश आ जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी से पूछा कि उन्हें यह वाद दायर करने का क्या अधिकार है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि वाद प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया गया है। कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह वाद दायर किया था। 20 अप्रैल, 2026 को 27 अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का नोटिस भेजा था। यह नोटिस जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा गया था। 60 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर अदालत में वाद दायर किया।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी से पूछा कि उन्हें यह वाद दायर करने का क्या अधिकार है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि वाद प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया गया है। कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह वाद दायर किया था। 20 अप्रैल, 2026 को 27 अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का नोटिस भेजा था। यह नोटिस जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा गया था। 60 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर अदालत में वाद दायर किया।
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