{"_id":"69b46861b7733745f10a40ba","slug":"no-proof-of-admission-of-the-injured-was-found-bail-granted-agra-news-c-364-1-sagr1046-126338-2026-03-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: घायल के भर्ती होने का नहीं मिला प्रमाण, मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: घायल के भर्ती होने का नहीं मिला प्रमाण, मिली जमानत
Sat, 14 Mar 2026 01:11 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 14 Mar 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
आगरा। युवक की पिटाई करने, घातक चोट पहुंचाने के मामले में थाना मलपुरा क्षेत्र के धनौली निवासी जगदीश ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष घायल के अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण नहीं दे सका। इस पर जिला जज संजय कुमार ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश किए। धनौली निवासी सोरन सिंह ने तहरीर दी थी। उन्होंने 12 मई 2025 की घटना का हवाला देकर जगदीश, आकाश, प्रिंस, राधा किशन को आरोपी बनाया था।
विज्ञापन