UP: घर में घुसकर मासूम बेटी से गंदा काम, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई तीन साल की सजा; जुर्माना भी देना होगा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 10 Apr 2026 11:17 AM IST
सार
बालिका से छेड़खानी के आऱोपी नासिर को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 2500 रुपये जुर्माना भी देना होगा।
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- फोटो : अमर उजाला