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Agra News: कुल्हाड़ी से युवती की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 15 Mar 2026 02:52 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 15 Mar 2026 02:52 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for killing girl with axe
आगरा। युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में अदालत ने खंदौली के कोरी बस्ती निवासी दिलीप कोरी को दोषी पाया। एडीजे-19 लोकेश कुमार ने आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना खंदौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, व्यापारी मोहल्ला निवासी यासमीन ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि आरोपी दिलीप कोरी से उनकी रंजिश चली आ रही थी। 4 मई, 2019 को उनकी 20 साल की भतीजी पानी भरकर ला रही थी। रास्ते में आरोपी ने अन्य साथियों के साथ उसे रोक लिया। गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी।
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शोर सुनकर बचाने आए भाई सलीम को कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया। पड़ाेस के लोगों के आने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, वहां से जेल भेजा था। 30 जुलाई, 2019 को विवेचक ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अन्य आरोपियों की प्राथमिकी में गलत नामजदगी पाई गई तो उनके नाम आरोपपत्र से हटा दिए गए थे। संवाद
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