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UP: आवसीय जमीन पर चला रहे हैं दुकान, रेस्टोरेंट या अस्पताल, तो हो जाएं सावधान...ये निर्माण होंगे ध्वस्त
Tue, 18 Jun 2024 01:54 PM IST
आगरा ब्यूरो
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jun 2024 01:54 PM IST
सार
आवासीय जमीन पर दुकान, रेस्टोरेंट या अस्पताल का जो लोग संचालन कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। आवास विकास परिषद ने व्यावसायिक गतिविधियों वाले ऐसे भूखंड़ों को चिन्हित कर लिया है। इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा।
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अवैध निर्माण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में आवास विकास परिषद ने कमला नगर, सिकंदरा और आवास विकास कॉलोनी में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर 21 भवनों को सील कर दिया है। ऐसे 71 भवन चिह्नित किए गए हैं। उप आवास आयुक्त ने आगरा पहुंचकर कार्रवाई की समीक्षा भी की। व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों को नोटिस देने के निर्देश दिए। इन भवनों को ध्वस्त किया जाएगा।
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आवास विकास परिषद में अवैध निर्माण के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाह, सहायक अभियंता निसार सहित तीन कर्मचारियों को इसी माह निलंबित किया गया था। इस कार्रवाई के बाद परिषद की कॉलोनियों में अवैध निर्माणों की सच्चाई सामने आई। आवास विकास कॉलोनी में हर चौथे आवास में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
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इसी तरह सिकंदरा योजना और कमला नगर में भी कॉलोनियों के मूल स्वरूप को ही बदल दिया गया है। टीमों ने 11 से 14 जून तक अभियान चलाकर 71 भवनों को चिह्नित किया गया, जिनमें अवैध रूप से निर्माण कर लिए गए हैं। इसी तरह 21 भवनों को सील किया गया।
परिषद की तीनों आवासीय योजनाओं में मॉल, रेस्टोरेंट, डिपार्टमेंटल स्टोर तक खुल गए हैं। बुटीक, क्लीनिक, कोचिंग जैसी गतिविधियां भी आम बात हो गई हैं। कंपाउडिंग का रास्ता बंद होने के बाद अधिकांश मामलों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होना तय है।
आवासीय जमीन पर दुकान, रेस्टोरेंट या अस्पताल का जो लोग संचालन कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। आवास विकास परिषद ने व्यावसायिक गतिविधियों वाले ऐसे भूखंड़ों को चिन्हित कर लिया है। इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा।