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मैनपुरी: महिला को पीटने वाले तीन लोगों को सजा

Sun, 30 Oct 2022 10:55 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Oct 2022 10:55 PM IST
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Mainpuri: Punishment for three men who beat up woman
मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र के गांव ढिपारी में 23 साल पहले घर में घुसकर महिला को पीटने वाले तीन सगे भाइयों को सिविल जज/एफटीसी रवि कुमार सागर ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना औंछा क्षेत्र के गांव ढिपारी निवासी किशनपाल ने 20 मार्च 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि नाली से पानी निकालने के विवाद को लेकर गांव के धीरी सिंह, वीरेंद्र, हरपाल, रामपाल ने घर में घुसकर उनकी मां विद्यादेवी को मारपीट करके चोटें पहुंचाईं। रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज/एफटीसी रवि कुमार सागर की कोर्ट में हुई।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान धीरीसिंह की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने वीरेंद्र, हरपाल, रामपाल केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को घर में घुसकर महिला को पीटने का दोषी पाया गया। सिविल जज/एफटीसी रवि कुमार सागर ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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