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Agra News: युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 25 Oct 2024 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 25 Oct 2024 11:09 PM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murder of youth
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पहले आगरा रोड पर गिहार कॉलोनी में युवक की हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना कोतवाली की गिहार कॉलोनी आगरा रोड का रहने वाला अनिल 12 दिसंबर 2007 को सुबह 10 बजे अपने मकान के दरवाजे पर खड़ा था। तभी पास में रहने वाला नीरज अपने भाई रिंकू तथा पड़ोसी बिल्लू के साथ वहां आया। अनिल को गलियां देते हुए तमंचे से गोली मार दी। अनिल की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। अनिल के पिता ग्रीश ने तीनों के खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच में बिल्लू को निर्दोष पाकर उसका नाम निकाल दिया। मुकदमे की सुनवाई के लिए नीरज और रिंकू के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर नीरज को अनिल की हत्या करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने नीरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद नीरज को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। नीरज के भाई रिंकू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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