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Agra News: सास सहित चार को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 24 May 2024 05:05 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 24 May 2024 05:05 PM IST
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Life imprisonment to four including mother-in-law
मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में छह साल पहले महिला की जलने से हुई मौत को हत्या पाकर एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने सास सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद चारों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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थाना बिछवां के गांव जिरौली के रहने वाले रामपाल की पुत्री सुनीता की शादी 2003 में जर्मन पुत्र पन्नालाल निवासी महटौली थाना दन्नाहार के साथ हुई थी। शादी के बाद सुनीता को ससुराल के लोग परेशान करते थे। आठ फरवरी 2018 को सुनीता जलकर गंंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। उसकी उपचार के दौरान नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मृत्यु हो गई। रामपाल ने सास मीरा, देवर सोनू, जेठ हीरालाल, जेठानी रानी के खिलाफ सुनीता की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर चारों को सुनीता की जलाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। जज ने सास सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद चारों को जेल भेजा गया है।
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