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Agra: सरकारी भूमि पर हो रहा था निर्माण, नगर निगम के बुलडोजर ने कर दिया ध्वस्त
Tue, 07 Oct 2025 09:58 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 07 Oct 2025 09:58 AM IST
सार
सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई। बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
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बुलडोजर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा के मौजा बाबरपुर स्थित गाटा संख्या-एक पर हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। भूमि को लेकर सुनील नामक व्यक्ति का नगर निगम के साथ न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इसके बावजूद उसने जमीन पर दीवार खड़ी कर कब्जा करने का प्रयास किया। निगम ने बन रही दीवार को जमींदोज कराने के साथ ही निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया।
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सोमवार तड़के निगम प्रशासन को विवादित जमीन पर अवैध निर्माण होने की जानकारी मिली। सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने राजस्व निरीक्षक शिप्रा गुप्ता को कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा। निरीक्षण के दौरान पता चला कि भूमि पर अवैध रूप से दीवार खड़ी की जा रही है। राजस्व निरीक्षक ने तुरंत काम रुकवाकर निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करा दिया। साथ ही संबंधित वाद निस्तारित होने तक निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
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निगम अधिकारियों ने कहा कि दोबारा ऐसा करने पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए विपक्षियों को किसी भी स्थिति में निर्माण का अधिकार नहीं है। नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी भूमि की सुरक्षा करना है।
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सोमवार तड़के निगम प्रशासन को विवादित जमीन पर अवैध निर्माण होने की जानकारी मिली। सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने राजस्व निरीक्षक शिप्रा गुप्ता को कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा। निरीक्षण के दौरान पता चला कि भूमि पर अवैध रूप से दीवार खड़ी की जा रही है। राजस्व निरीक्षक ने तुरंत काम रुकवाकर निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करा दिया। साथ ही संबंधित वाद निस्तारित होने तक निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
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निगम अधिकारियों ने कहा कि दोबारा ऐसा करने पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए विपक्षियों को किसी भी स्थिति में निर्माण का अधिकार नहीं है। नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी भूमि की सुरक्षा करना है।
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