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मथुरा: हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना वित्त एवं लेखाधिकारी को पड़ी भारी, जानिए क्या हुआ

Wed, 13 Oct 2021 12:14 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 13 Oct 2021 12:14 AM IST
सार

ग्रेच्युटी भुगतान से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को भारी पड़ गई। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर अधिकारी काफी देर कठघरे में खड़े रहे। बाद में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्रेच्युटी भुगतान करने का लिखित आश्वासन दिया, तब वहां से जाने की अनुमति मिली। 

 

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High Court reprimanded the Finance and Accounts Officer of Basic Education Department Mathura
इलाहाबाद हाईकोर्ट

विस्तार

ग्रेच्युटी के भुगतान से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मथुरा के वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को भारी पड़ गई। कोर्ट की नाराजगी को देख कठघरे में खड़े वित्त एवं लेखाधिकारी के हाव-भाव उड़ गए। उनके अधिवक्ता ने लिखित में भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही कोर्ट से वित्त एवं अधिकारी को जाने की अनुमति मिली।

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नौहझील विकासखंड के आजनौंठ विद्यालय में कार्यरत हरेकृष्णा की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा अपने जीवित रहते 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प पत्र नहीं भरा गया था। इस पर उनकी पत्नी ने ग्रेच्युटी लेने के लिए आवेदन किया तो बेसिक शिक्षा विभाग ने विकल्प पत्र न भरने की स्थिति में ग्रेच्युटी देने से इंकार कर दिया। 
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पीड़ित ने लगाई थी हाईकोर्ट से गुहार 
इस आदेश के विरोध में मृतक की पत्नी मुनेश देवी हाईकोर्ट इलाहाबाद की शरण ली। उच्च न्यायालय ने मुनेश देवी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा पीड़ित पक्ष को भुगतान नहीं किया गया। इस पर पीडि़त ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। 

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इस याचिका पर अक्तूबर को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पेश हुए मथुरा के वित्त एवं लेखाधिकारी राहुल यादव ने विभागीय आदेश का हवाला देते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर कर दी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। 

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वित्त एवं लेखाधिकारी राहुल यादव ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित मामले का निस्तारण करते हुए पत्रावली संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन आगरा को भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही उन्हें कोर्ट से राहत मिल सकी।


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