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हिंसा की साजिश का मामला: सीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत पर सुनवाई फिर टली
Tue, 10 Nov 2020 12:13 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 10 Nov 2020 12:13 AM IST
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आरोपियों को कोर्ट ले जाती पुलिस (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
मथुरा की जेल में बंद पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) के तीन सदस्यों की जमानत पर सुनवाई फिर टल गई। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय के स्टेनो की मौत पर सूचना आ गई। इसके कारण सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी गई। बता दें कि यह मामला एडीजे- दशम की अदालत में चल रहा था। कोर्ट रिक्त होने के कारण सोमवार को एडीजे-11 की अदालत में सुनवाई हुई।
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पांच अक्तूबर को यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से मथुरा की थाना मांट पुलिस ने खुफिया एजेंसियों की सूचना पर एक कार से अतीकुर्रहमान पुत्र रौनक अली निवासी मुजफ्फरनगर, आलम पुत्र लईक निवासी रामपुर, सिद्दीक पुत्र मोहम्मद निवासी केरल और मसूद पुत्र शकील निवासी जरवल रोड बहराइच को हिरासत में लिया था। इन चारों पर विदेशी फंडिंग से हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है।
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ये चारों आरोपी कार से हाथरस जा रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों की कार से भड़काऊ साहित्य बरामद हुआ था। इन चारों के संबंध पीएफआई और सीएफआई से बताए। पुलिस ने चारों एसडीएम मांट के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ ने चार से छह नंवबर के बीच 48 घंटे तक चारों को रिमांड पर भी रखा था।
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सोमवार को आरोपी मसूद, आलम, अतीकुर्रहमान की जमानत पर सुनवाई एडीजे-दशम अदालत में होनी थी। कोर्ट के रिक्त होने के कारण सोमवार को इसकी सुनवाई एडीजे-11 मयूर जैन की अदालत में शुरू हुई। तीनों के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने अदालत में अपना पक्ष रखा, लेकिन सुनवाई पूरी होने से पहले ही न्यायालय के स्टेनो शिवकुमार यादव की मौत के कारण शोकावकाश हो गया। इसके चलते अदालत ने सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी। एडीजीसी क्रमिनल भीष्मदत्त सिंह तोमर ने बताया कि अब सुनवाई मंगलवार को होगी।