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मौसेरा भाई बना हैवान: बहला फुसलाकर ले गया नोएडा, दुष्कर्म किया; कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Sat, 20 May 2023 03:25 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 20 May 2023 03:25 PM IST
सार
मौसेरे भाई के खिलाफ किशोरी के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी मौसेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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- फोटो : istock
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विस्तार
फिरोजाबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मौसेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने फैसला सुनाया। दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दस महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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ये है मामला
थाना सिरसागंज क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 22 अगस्त 2020 को मौसेरा भाई बहला फुसलाकर ले गया था। पीड़िता को नोएडा ले जाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के पिता ने थाना सिरसागंज में अभियोग दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ दोषी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सख्त से सख्त सजा देने के लिए दीं दलीलें
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में हुई। इधर शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान एडवोकेट ने दोषी को सख्त से सख्त सजा देने के लिए दलीलें दीं। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी कौशल कुमार को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (कम से कम 20 वर्ष कारावास) की सजा सुनाई है।ये भी पढ़ें - श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस: औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के लिए बनाई थी विशेष फौज, इस किताब में दर्ज जानें पूरी कहानी
अर्थदंड भी लगाया गया
इसके साथ ही उस पर 27 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया है। उसे धारा 363 एवं 366 में भी दोषी पाया है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की पूरी धनराशि 27 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।ये भी पढ़ें - UP: अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ीं, दर्ज हुई बलात्कार की रिपोर्ट