फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Four accused of murder of Inspector acquitted by court

Agra News: दरोगा की हत्या के चार आरोपी न्यायालय से बरी

Sat, 17 Feb 2024 05:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 17 Feb 2024 05:03 PM IST
विज्ञापन
Four accused of murder of Inspector acquitted by court
दरोगा की हत्या के चार आरोपी न्यायालय से बरी
विज्ञापन

- जिला जज के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की गई



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र के गांव गैंती में चार साल पहले मामूली विवाद के बाद दरोगा की हत्या करने के चार आरोपी न्यायालय से बरी किए गए हैं। मुकदमे की सुनवाई करने के बाद बचाव पक्ष के वकील की दलीलों पर जिला जज सुधीर कुमार ने निर्णय सुनाया है।

गैंती निवासी राधाकृष्ण यादव फर्रुखाबाद जिले में पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तैनात थे। वह 28 अप्रैल 2020 को पत्नी अनीतादेवी के साथ गांव में अपने घर के बाहर बैठे थे। उसी समय गांव के कश्मीर सिंह, अंकित यादव, हरदेव यादव, मंजीत यादव, गोविंद यादव उनके घर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद कश्मीर सिंह पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की चपेट में आने से राधाकृष्ण और अनीता देवी घायल हो गए। राधाकृष्ण की सैफई में उपचार के दौरान मौत हो गई। राधाकृष्ण के पुत्र गौरव ने पांचों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
विज्ञापन


पुलिस ने जांच करके पांचों लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर अंकित यादव, हरदेव यादव, मंजीत यादव, गोविंद यादव के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सका। बचाव पक्ष के वकील महेंद्र कुमार भारद्वाज ने आरोप साबित नहीं होने पर उनको बरी करने की दलील दी। जिला जज सुधीर कुमार ने अंकित यादव, हरदेव यादव, मंजीत यादव, गोविंद यादव को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



एक आरोपी को दोषी पाया गया

सिपाही राधाकृष्ण की हत्या करने के मामले में कश्मीर सिंह को दोषी पाया गया है। गवाही के आधार पर उसके खिलाफ राधाकृष्ण की हत्या का आरोप साबित होने पर उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। हत्या के आरोप में सजा सुनाने के लिए जिला जज सुधीर कुमार ने 21 फरवरी की तारीख तय कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed