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UP: सांसद कंगना रणौत केस में बड़ा अपडेट... किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कोर्ट में होगी सुनवाई

Wed, 12 Nov 2025 06:47 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Wed, 12 Nov 2025 06:47 PM IST
सार

फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रणौत के खिलाफ वाद के मामले में फिर सुनवाई होगी। वादी अधिवक्ता की ओर से दाखिल रिवीजन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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Film actress and MP Kangana Ranaut will face sedition charges, court orders
कंगना रणाैत। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर रिवीजन में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने रिवीजन स्वीकार कर 6 मई 2025 को परिवाद में पारित हुए आदेश को निरस्त कर दिया है। अवर न्यायालय को निर्देश दिए हैं कि बीएनएसएस की धारा 225 के प्रावधानों के अनुपालन बाद पत्रावली पर मौजूद तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर फिर से सुनवाई करें। 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि सांसद कंगना रणौत ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। 
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अधीनस्थ न्यायालय ने 6 मई 2025 को परिवाद को खारिज कर दिया था। वादी अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। रिवीजन की सुनवाई में अदालत ने पाया कि 6 मई 2025 को पारित हुए आदेश में धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधान की अनदेखी हुई थी। इस पर याचिका स्वीकार करने के आदेश दे दिए। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की अदालत में बहस हुई थी। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
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