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अधिवक्ताओं को चैंबर में लेना होगा बिजली कनेक्शन

Mon, 27 Jan 2020 11:03 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jan 2020 11:03 PM IST
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electricity cannection must in advocate camber
मैनपुरी। दीवानी के वकील अब चैंबरों में बिना कनेक्शन लिए बिजली का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वकीलों को अपने चैंबरों में बिजली का उपयोग करने के लिए अब कनेक्शन लेना ही होगा। दीवानी के अधिकांश चैंबरों में वकील बिजली का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करने केे बाद भी बिजली का बिल अदा नहीं किया जा रहा है।
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दीवानी में वकीलों के लिए तीन ब्लॉक में चैंबर बनवाए गए हैं। चैंबरों के निर्माण के साथ ही उनमें बिजली की फिटिंग भी कराई गई है। वकीलों के चैंबरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। जबकि अधिकांश चैंबरों में वकील बिजली का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी केे मौसम में तो पंखा और कूलर तक का उपयोग करते हैं। वकीलों द्वारा बिजली का कनेक्शन लिए बिना बिजली का उपयोग किए जाने पर बिजली विभाग ने योजना बनाई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर वकीलों के चैंबरों में बिजली का उपयोग करने के लिए कनेक्शन लेने को कहा गया है। विभाग का मानना है अगर वकीलों द्वारा बिजली का उपयोग करने के लिए अपने चैंबरों में कनेक्शन कराए जाएंगे तो विभाग को राजस्व का लाभ होगा।
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तीन ब्लॉक में हैं 120 चैंबर
दीवानी में वकीलों के लिए तीन ब्लॉक बनवाए गए हैं। तीन ब्लॉकों में 120 चैंबर बनवाए गए हैं। ए और बी ब्लॉक में 50-50 तथा सी ब्लॉक में 20 चैंबर हैं। इनमें से किसी भी ब्लॉक के चैंबरों में बिजली विभाग से जारी किया गया कनेक्शन नहीं है।
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बिजली विभाग का अभी तक इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है। अगर पत्र मिलेगा तो इस पर विचार किया जाएगा।
अजय कृष्ण पांडेय, अध्यक्ष बार एसोसिएशन
बिजली का उपयोग करने केे लिए बिजली विभाग से कनेक्शन लेना जरूरी है। इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजा गया है।
रवि कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता विद्युत
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