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UP: भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत, जिला जज की अदालत ने सजा के फैसले को रद्द कर किया बरी
Thu, 02 Nov 2023 05:10 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 02 Nov 2023 05:10 PM IST
सार
आगरा में साकेत मॉल स्थित टोरंट कार्यालय में अधिकारी से मारपीट के मामले में फैसला आ गया है। जिला जज की अदालत ने टोरंट कर्मचारियों से मारपीट के मामले में सजा के फैसले को रद्द कर दिया है।
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दीवानी में इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया व अधिवक्ता।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को गुरुवार को जिला जज की अदालत से बड़ी राहत मिली है। आगरा में साकेत मॉल स्थित टोरंट कार्यालय में अधिकारी से मारपीट के मामले में फैसला आ गया है। जिला जज की अदालत ने निचली अदालत के सजा के फैसले को रद्द कर दिया है। सांसद कठेरिया को अदालत ने बरी कर दिया है।
बताते चलें कि पिछली तारीख पर विभिन्न बिंदुओं पर बहस हुई थी। जिला जज ने पांच अगस्त को मिली सजा को तीस सितंबर तक स्थगित करने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार सांसद राम शंकर कठेरिया 2011 में टोरंट पावर कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वहां एक दलित महिला के बढ़े हुए बिल को लेकर विवाद हो गया।
यह भी पढ़ेंः- Agra: इलाज हुआ साइड... अस्पताल में फार्मासिस्ट ने नर्सों को जमकर पीटा, हंगामे के बाद मुकदमा; अब ढूंढ रही पुलिस
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इस दौरान टोरंट पावर अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट एवं बलवे के आरोप में सांसद के विरुद्ध थाना हरीपर्वत में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद एसीजेएम-2 ने सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी पाते हुए दो साल कैद के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। इस पर सांसद के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में अपील की थी।
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बताते चलें कि पिछली तारीख पर विभिन्न बिंदुओं पर बहस हुई थी। जिला जज ने पांच अगस्त को मिली सजा को तीस सितंबर तक स्थगित करने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार सांसद राम शंकर कठेरिया 2011 में टोरंट पावर कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वहां एक दलित महिला के बढ़े हुए बिल को लेकर विवाद हो गया।
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