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दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा
Updated Thu, 14 Jun 2018 12:12 AM IST
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फिरोजाबाद। थाना सिरसागंज क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व मुकदमा के वापसी के दबाव बनाने के दौरान महिला से दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र में जनवरी 2014 का है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के परिजनों का विपक्षियों से ही मुकदमा चल रहा था। मुकदमा वापसी के लिए दबाव बनाने को 26 जनवरी 2014 को उसके घर में घुस आए। महिला व बच्चो ंके साथ मारपीट की। महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसका मुकदमा पीड़िता ने थाना सिरसागंज में अहिबरन सिंह, छोटेलाल,शेर सिंह एवं भानुप्रताप निवासी मोलापुर के खिलाफ दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना करके अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। मामला अपर जिला सत्र न्याया धीश फास्ट्रट्रैक कोर्ट प्रथम मृदुल दुवे के न्यायालय में ही पहुंचा। उन्होनें सभी पक्षों एवं गवाहों को सुना। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह यादव ने करते हुए कई तर्क दिए। विद्वान न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी अहिबरन सिंह को दुष्कर्म में दोषी मानते हुए 20वर्ष का कारावास एवं 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। 506 में पांच वर्ष का कारावास,452 में सभी छोटेलाल, शेर सिंह व भानुप्रताप को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
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मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र में जनवरी 2014 का है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के परिजनों का विपक्षियों से ही मुकदमा चल रहा था। मुकदमा वापसी के लिए दबाव बनाने को 26 जनवरी 2014 को उसके घर में घुस आए। महिला व बच्चो ंके साथ मारपीट की। महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसका मुकदमा पीड़िता ने थाना सिरसागंज में अहिबरन सिंह, छोटेलाल,शेर सिंह एवं भानुप्रताप निवासी मोलापुर के खिलाफ दर्ज कराया था।
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पुलिस ने विवेचना करके अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। मामला अपर जिला सत्र न्याया धीश फास्ट्रट्रैक कोर्ट प्रथम मृदुल दुवे के न्यायालय में ही पहुंचा। उन्होनें सभी पक्षों एवं गवाहों को सुना। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह यादव ने करते हुए कई तर्क दिए। विद्वान न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी अहिबरन सिंह को दुष्कर्म में दोषी मानते हुए 20वर्ष का कारावास एवं 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। 506 में पांच वर्ष का कारावास,452 में सभी छोटेलाल, शेर सिंह व भानुप्रताप को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
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