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एसिड अटैक का मामला: दो दोषियों को 15-15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, बच्चों का विवाद बना था रंजिश का कारण
Sat, 01 Jun 2024 04:57 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sat, 01 Jun 2024 04:57 PM IST
सार
एसिड अटैक के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 15-15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बच्चों का विवाद रंजिश का कारण बना था। पीड़ित के आंख की रोशनी चली गई थी।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एफटीसी प्रथम अतुल चौधरी ने सात वर्ष पूर्व बच्चों के झगड़े की रंजिश के चलते तेजाब फेंकने के दोषी राहुल एवं शनि को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम 11 अक्तूबर 2017 का थाना लाइनपार क्षेत्र के नगला बिश्नू क्षेत्र का है। वादी योगेश कुमार के चाचा राजेंद्र सिंह चूड़ी की ठेल लेकर जा रहा था। इसी दौरान आनंद नगर निवासी शनि एवं राहुल ने राजेंद्र सिंह के ऊपर एसिड अटैक कर दिया था।
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इसमें राजेंद्र सिंह को मुंह व हाथ के साथ शरीर के अन्य अंगों पर एसिड गिरा था। इससे पीड़ित की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। इसका कई अस्पतालो में उपचार चला लेकिन रोशनी नहीं आ सकी। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
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मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एफटीसी प्रथम अतुल चौधरी के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी सनी एवं राहुल 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।