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Agra News: अवैध असलहा रखने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा
Thu, 25 Sep 2025 01:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 25 Sep 2025 01:36 AM IST
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मैनपुरी। न्यायालय एसीजेएम प्रथम के न्यायाधीश ने बुधवार को अवैध असलहा रखने के आरोपी पर दोषसिद्ध होने के बाद फैसला सुनाया। दोषी के जेल में बिताई अवधि की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 18 साल पहले भोगांव थाने में केस दर्ज कराया गया था।
वर्ष 2007 में भोगांव थाने में गांव सरइया अरम सराय निवासी लंकुश के खिलाफ अवैध असलहा रखने का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। जांच के बाद विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। बुधवार को लंकुश ने जुर्म को स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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वर्ष 2007 में भोगांव थाने में गांव सरइया अरम सराय निवासी लंकुश के खिलाफ अवैध असलहा रखने का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। जांच के बाद विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। बुधवार को लंकुश ने जुर्म को स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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