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Agra News: वृद्ध की गैर इरादतन हत्या करने वाला दोषी करार

Fri, 14 Jun 2024 11:00 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 14 Jun 2024 11:00 PM IST
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Convicted of culpable homicide not amounting to murder of an elderly person
मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में पांच साल पहले गैर इरादतन हत्या करने वाले को जिला जज सुधीर कुमार ने दोषी पाया है। उसके अदालत में हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करके थाना बरनाहल में भेजे गए हैं।
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थाना बरनाहल के नगला शिवकरन के रहने वाले रामनिवास का शव नौ सितंबर 2019 को नगला फूलसहाय के पास पड़ा मिला। सूचना मिलने पर गांव पहुंचे रामनिवास के पुत्र राहुल ने गांव के सोपाली और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या करके शव को लापता करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में कहा कि सोपाली उसके पिता को घर से अपने साथ ले गया था। हत्या करके शव को झाड़ियों में छिपा दिया है। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने सोपाली केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सोपाली को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। सोपाली के अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
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नेत्रहीन सहित दो को बरी किया

पुलिस ने रामनिवास की हत्या करने के मामले में सोपाली सहित गांव के ही सतीश और गब्बे के खिलाफ भी चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। सतीश के वकील ने अदालत में इस बात के प्रमाण जमा किए कि सतीश नेत्रहीन है। घटना के समय भी वह नेत्रहीन ही था। मुकदमे की सुनवाई करके जिला जज सुधीर कुमार ने सतीश और गब्बे के खिलाफ आरोप साबित नहीं होने पर उनको अपराध से बरी कर दिया है।
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