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लड्डू और चूर्ण में रंग तो काली मिर्च में मिले पपीते के बीज

Sat, 08 Feb 2020 10:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 10:36 PM IST
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08एमएनपी-36-बाजार में एक दुकान रखी दालें व अन्य खाद्य पदार्थ - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए नमूने जांच में अद्योमानक पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय से जुर्माना किया गया है। लड्डू और चूर्ण में रंग तो काली मिर्च में मिले थे पपीते के बीज पाए गए। सुनवाई के बाद एडीएम ने तीन लोगों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि 15 दिन में जमा करानी होगी।
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जनवरी में सुनवाई के बाद एडीएम ने तीन लोगों पर जुर्माना लगाया है। इसमें ओझा खरहना निवासी संदीप की दुकान से बूंदी के लड्डू का नमूना, किशनी के अरविंद की दुकान से लाल चूर्ण का सैंपल और मधाऊ निवासी सुरेश की दुकान से लिया गया इमरती का नमूना फेल हो गया। इस पर तीनों ही दुकानदारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। इन लोगों को 15 दिन में जुर्माने की धनराशि जमा करनी होगी।
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वहीं अपर जिलाधिकारी न्यायालय में कुसमरा निवासी प्रमोद गुप्ता की दुकान से लिया गया काली मिर्च का नमूना फेल होने का वाद को समाप्त कर दिया गया। प्रमोद गुप्ता की मृत्यु हो जाने के कारण अपर जिलाधिकारी ने ये निर्णय सुनाया।
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अधिक रंगों का प्रयोग किया गया
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की राज्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान नमूने फेल होने के अलग-अलग कारण रहे। बूंदी के लड्डू, लाल चूर्ण और इमरती में जहां अधिक रंगों का प्रयोग किया गया था तो वहीं काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की गई थी। इससे ये नमूने फेल हो गए।
बीते माह भी हुआ था 4.50 लाख का जुर्माना
एक माह पहले भी दिसंबर में अपर जिलाधिकारी ने मिलावट करने पर 14 लोगों पर जुर्माना लगाया था। इसमें कुल 4.50 लाख रुपये का जुर्माना सुनवाई के बाद लगाया गया था। वहीं इससे पूर्व भी कार्रवाई की जाती रही है।
इन खाद्य पदार्थों से बचें
-रंगीन मिठाइयां व अन्य उत्पादन
-बरख लगी मिठाइयां
-खुले बिकने वाले खाद्य पदार्थ
-बिना पैकिंग डेट वाले पैक्ड पदार्थ
ये है प्रक्रिया
खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। रिपोर्ट आने पर अधोमानक पाए गए नमूनों के मामले में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। यहां सुनवाई के बाद एडीएम द्वारा जुर्माना किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा तीन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। तीनों लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जल्द से जल्द उन्हें जुर्माना जमा कराना होगा।
रामसुंदर प्रसाद, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
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