आगरा जोंस मिल बम धमाका: आरोपी रज्जो जैन पर एक और मुकदमा, अब इस मामले में फंसे
रज्जो जैन जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में हुए बम धमाके का भी आरोपी है। यह धमाका 19 जुलाई 2020 को हुआ था। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था। मगर, सोढ़ी ट्रांसपोर्ट के गोदाम को नुकसान पहुंचा था।
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आगरा के जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में दो साल पहले हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी राजेंद्र जैन उर्फ रज्जो जैन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें एक ही फ्लैट को धोखाधड़ी कर दो बार बेचने का आरोप लगाया गया है। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर थाना ताजगंज में दर्ज हुआ है।
ताज रोड, सदर निवासी विनय कुमार पाटनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें पीड़ित ने कहा कि 25 मई 2004 में मौजा बसई स्थित राजकमल अपार्टमेंट के द्वितीय तल स्थित एक फ्लैट को मैना गेट, छत्ता निवासी राजेंद्र जैन उर्फ रज्जो जैन से खरीदा था। वह आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर हैं। वह बीच-बीच में फ्लैट को देखने जाते थे। 29 जुलाई 2020 को वह बेटे के साथ फ्लैट पर गए, तब चार-पांच लोग आए। उन्होंने कहा कि फ्लैट बल्केश्वर निवासी मनीष जैन ने खरीदा है। बाद में मनीष जैन ने आकर अपने नाम का बैनामा भी दिखाया।
ये है आरोप
आरोप है कि मनीष जैन ने फ्लैट 22 फरवरी 2012 में गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, सिकंदरा निवासी देवेंद्र कौर से 30 लाख रुपये में खरीदा था। देवेंद्र कौर को फ्लैट 12 जुलाई 2005 को रज्जो जैन ने बेचा था, जबकि वह 2004 में इसे उन्हें बेच चुके थे। पीड़ित ने धोखाधड़ी के संबंध में थाना पुलिस और एसएसपी से भी शिकायत की थी। मगर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मामले में पुलिस का कहना है कि विवेचना की जा रही है। मुकदमे में रज्जो जैन, देवेंद्र कौर, मनीष जैन, रोहित जैन और मनीष कुमार को नामजद किया गया है।
गैंगस्टर लगा, संपत्ति हुई थी जब्त
रज्जो जैन जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में हुए बम धमाके का भी आरोपी है। यह धमाका 19 जुलाई 2020 को हुआ था। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था। मगर, सोढ़ी ट्रांसपोर्ट के गोदाम को नुकसान पहुंचा था। गोदाम को खाली कराने के लिए यह धमाका कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रज्जो जैन सहित नौ आरोपियों को जेल भेजा गया था। आरोपी पर गैंगस्टर भी लगा था। वर्ष 2021 में रज्जौ जैन की 5.50 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की गई थी। बाद में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी।