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Agra News: न्यायालय का रास्ता अवरुद्ध करने पर पीठासीन अधिकारी नाराज
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मैनपुरी। ब्लॉक परिसर में वाहनों का जमावड़ा होने के कारण सात जनवरी को न्यायालय का रास्ता अवरुद्ध करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी / जिला जज पीएन राय ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम और एसपी को पत्र भेजकर रास्ता अवरुद्ध करने पर जन प्रतिनिधि का नाम पूछा है। भेजे गए पत्र में जन प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय को मामला संदर्भित किए जाने की भी बात कही है।
सात जनवरी को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/ जिला जज पीएन राय को अपना वाहन सड़क पर छोड़कर पैदल न्यायालय जाना पड़ा था। जानकारी करने पर उनको बताया गया था कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री का ब्लॉक में कार्यक्रम है। इसके चलते ही वाहन एकत्रित हुए हैं। पीठासीन अधिकारी के कहने के बाद भी अवरुद्ध किया गया रास्ता नहीं खुलवाया गया। ब्लॉक परिसर में आने जाने के लिए एक ही गेट का प्रयोग किया जाता है। इससे परेशानी हुई है।
पीठासीन अधिकारी/ जिला जज पीएन राय ने डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि सात जनवरी को ब्लॉक परिसर में किस जन प्रतिनिधि का कार्यक्रम था। उसका नाम अतिशीघ्र बताया जाए। पत्र की प्रति आयुक्त आगरा मंडल आगरा, पुलिस महानिरीक्षक आगरा जोन को भी भेजी गई हैं।
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पीड़ितों को भी हुई परेशानी
पत्र में कहा है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मार्ग दुर्घटना में घायल तथा मृतकों के आश्रितों को पीठासीन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। कई घायल गंभीर हालत होने के कारण वाहन से ही न्यायालय तक पहुंचते हैं। सात जनवरी को भी ब्लॉक परिसर में वाहनों का जमावड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कई पीड़ितों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
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ब्लॉक परिसर में दो न्यायालय हैं संचालित
ब्लॉक परिसर में दो न्यायालय संचालित हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अलावा किशोर न्याय बोर्ड का संचालन भी ब्लॉक परिसर में ही होता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला जज हैं। जबकि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। रास्ता अवरुद्ध होने से सात जनवरी को दोनों ही न्यायालयों में नियमित रूप से होने वाला कामकाज प्रभावित हुआ है।
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पूर्व में भी दिया था नोटिस
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने 16 अप्रैल 2022 को भी एसपी को नोटिस दिया था। नोटिस में 16 अप्रैल को ब्लॉक परिसर में किसी मंत्री के कार्यक्रम के चलते वाहनों के जमावड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध होने की बात कही थी। न्यायालय का रास्ता बंद करने को न्यायालय की अवमानना मानते हुए मामले को उच्च न्यायालय इलाहाबाद भेजने की चेतावनी दी थी। तत्कालीन एसपी अशोक कुमार राय ने 25 अप्रैल को जवाब में बताया था कि मंत्री जयवीर सिंह का कार्यक्रम था। जिसमें गेट पर खड़े एक वाहन का चालान भी तत्कालीन सीओ सिटी ने किया था। जवाब में भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन भी दिया गया था।
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सात जनवरी को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/ जिला जज पीएन राय को अपना वाहन सड़क पर छोड़कर पैदल न्यायालय जाना पड़ा था। जानकारी करने पर उनको बताया गया था कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री का ब्लॉक में कार्यक्रम है। इसके चलते ही वाहन एकत्रित हुए हैं। पीठासीन अधिकारी के कहने के बाद भी अवरुद्ध किया गया रास्ता नहीं खुलवाया गया। ब्लॉक परिसर में आने जाने के लिए एक ही गेट का प्रयोग किया जाता है। इससे परेशानी हुई है।
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पीठासीन अधिकारी/ जिला जज पीएन राय ने डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि सात जनवरी को ब्लॉक परिसर में किस जन प्रतिनिधि का कार्यक्रम था। उसका नाम अतिशीघ्र बताया जाए। पत्र की प्रति आयुक्त आगरा मंडल आगरा, पुलिस महानिरीक्षक आगरा जोन को भी भेजी गई हैं।
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पीड़ितों को भी हुई परेशानी
पत्र में कहा है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मार्ग दुर्घटना में घायल तथा मृतकों के आश्रितों को पीठासीन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। कई घायल गंभीर हालत होने के कारण वाहन से ही न्यायालय तक पहुंचते हैं। सात जनवरी को भी ब्लॉक परिसर में वाहनों का जमावड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कई पीड़ितों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
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ब्लॉक परिसर में दो न्यायालय हैं संचालित
ब्लॉक परिसर में दो न्यायालय संचालित हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अलावा किशोर न्याय बोर्ड का संचालन भी ब्लॉक परिसर में ही होता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला जज हैं। जबकि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। रास्ता अवरुद्ध होने से सात जनवरी को दोनों ही न्यायालयों में नियमित रूप से होने वाला कामकाज प्रभावित हुआ है।
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पूर्व में भी दिया था नोटिस
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने 16 अप्रैल 2022 को भी एसपी को नोटिस दिया था। नोटिस में 16 अप्रैल को ब्लॉक परिसर में किसी मंत्री के कार्यक्रम के चलते वाहनों के जमावड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध होने की बात कही थी। न्यायालय का रास्ता बंद करने को न्यायालय की अवमानना मानते हुए मामले को उच्च न्यायालय इलाहाबाद भेजने की चेतावनी दी थी। तत्कालीन एसपी अशोक कुमार राय ने 25 अप्रैल को जवाब में बताया था कि मंत्री जयवीर सिंह का कार्यक्रम था। जिसमें गेट पर खड़े एक वाहन का चालान भी तत्कालीन सीओ सिटी ने किया था। जवाब में भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन भी दिया गया था।